साकेत स्थित विशेष फास्ट ट्रैक में बचाव पक्ष ने अपने गवाहों की सूची पेश की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष अभियुक्त अक्षय सिंह के अधिवक्ता ए पी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाया जाए। उन्होंने एसडीएम द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज किए जाने के दौरान पुलिस पर दखल देने का आरोप लगाया था। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी दयान कृष्णन ने बचाव पक्ष की इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि अधिवक्ता सिंह यह मांग अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं क्योंकि वे एसडीएम से विस्तार से पहले ही बहस कर चुके हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष की मांग पर फैसला बृहस्पवितार तक सुरक्षित रख लिया।
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